दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब राजधानी से बाहर पुरानी गाड़ियां बेचना हुआ आसान, NOC की समय हटाई गई
दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन लोगों के पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनके लिए अब दिल्ली सरकार ने नया रास्ता खोल दिया है, भले ही इन गाड़ियों को प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत दिल्ली में चलाने पर रोक है, लेकिन अब इन्हें देश के अन्य राज्यों में बेचा और इस्तेमाल किया जा सकेगा.
देश की राजधानी दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है. जिन लोगों के पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनके लिए अब दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने नया रास्ता खोल दिया है, भले ही इन गाड़ियों को प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत दिल्ली में चलाने पर रोक है, लेकिन अब इन्हें देश के अन्य राज्यों में बेचा और इस्तेमाल किया जा सकेगा. नहीं सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली की पुराणी गाड़ियों को अन्य राज्यों में बेंचा जा सकेगा.
राजधानी से बाहर पुरानी गाड़ियां बेचना हुआ आसान
दरअसल, दिल्ली सरकार ने राजधानी से बाहर पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगी NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की समय सीमा समाप्त कर दी है. पहले नियमों के मुताबिक, डी-रजिस्टर्ड वाहनों के मालिक सिर्फ एक साल के भीतर ही NOC के लिए आवेदन कर सकते थे. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution: दिल्ली में रविवार सुबह बिगड़ी हवा, वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंचा
पुराने नियम से दिल्ली में फंसी थीं लाखों गाड़ियां
‘गाइडलाइंस ऑन हैंडलिंग एंड ऑफ-लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली, 2024’ के अनुसार, वाहन मालिक केवल रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के एक साल के भीतर ही NOC प्राप्त कर सकते थे. इस शर्त के कारण लाखों पुरानी गाड़ियां दिल्ली में फंस गईं, जिन्हें न तो स्क्रैप किया जा सकता था और न ही अन्य राज्यों में री-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 03, 2025 02:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

