Delhi Gangrape: बच्ची से गैंगरेप मामले में डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी और पुलिस को नोटिस जारी किया
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने पूर्वी दिल्ली में एमसीडी द्वारा संचालित एक स्कूल के चपरासी और उसके सहयोगियों द्वारा 10 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) को नोटिस जारी किया है. डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से विस्तृत कार्रवाई की मांग की है.
नई दिल्ली, 24 मार्च : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने पूर्वी दिल्ली में एमसीडी द्वारा संचालित एक स्कूल के चपरासी और उसके सहयोगियों द्वारा 10 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) को नोटिस जारी किया है. डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से विस्तृत कार्रवाई की मांग की है. गुरुवार को एमसीडी ने एक बयान में कहा कि शाहदरा जोन में रहने वाली पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन शोषण की घटना 14 मार्च को हुई थी. एमसीडी ने बयान में कहा, "छात्रा वार्षिक परीक्षा के अगले दिन अनुपस्थित थी. क्लास टीचर ने उसकी मां से संपर्क किया, जिसने स्कूल परिचारक द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी दी. स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की के माता-पिता को स्कूल आने के लिए समझाने की कोशिश की और मामला दर्ज कराया."
बयान में कहा गया है, "एक महिला निरीक्षक सहित दो स्कूल निरीक्षकों की एक समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी. समिति के निष्कर्षो के आधार पर स्कूल के चपरासी अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है." पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले 54 वर्षीय चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. अजय एमसीडी द्वारा संचालित स्कूल में पिछले 10 साल से चपरासी के तौर पर काम कर रहा है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार को एक स्कूल के प्रिंसिपल ने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर अपनी एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई. घटना 14 मार्च की बताई जा रही है. यह भी पढ़ें : UP: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई
पुलिस (डीसीपी) अमृता गुगुलोथ ने कहा, "शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया, उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और अपने सहयोगियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता को एलबीएस अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और उसकी हालत पर परामर्श किया गया." डीसीपी ने कहा, अरोपियों के खिलाफ धारा 363 (अपहरण), 328 (चोट पहुंचाने के इरादे से नशीली दवा देना, आदि), 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया."
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 24, 2023 08:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

