उन्नाव रेप केस: आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीतापुर से दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल लाने का निर्देश सोमवार को दिया

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao Rape Case) के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल (Tihar Jail) लाने का निर्देश सोमवार को दिया. सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दलीलों के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है. यह दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किए गए चार मुकदमों में से एक है.

जिला जज दिनेश शर्मा के आदेश पर विधायक के आवास पर नाबालिग लड़की के साथ 2017 में हुए बलात्कार के मामले में सेंगर और सह-आरोपी शशि सिंह को सोमवार को सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सिंह को भी तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़े: उन्नाव रेप केस: आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बड़ा झटका, सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द

कुछ ही दिन पहले रायबरेली में एक कार और ट्रक की टक्कर में बलात्कार पीड़ित और उसके वकील के गंभीर रूप से घायल होने के बाद सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने हत्या का मामला दर्ज किया था। हादसे में पीड़ित की दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने इसमें साजिश का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने मामले की रोज सुनवाई करने और इसे 45 दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था

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