Bihar Teacher Transfer Posting: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के इस रोक के बाद बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Govt) ने राज्य में टीचरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है.
बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (Education Minister) ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी. हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा, जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वह भी होगी. यह भी पढ़े: Nitish Cabinet Decision: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार देगी 2-2 लाख रुपए, जानें कैसे
शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर HC में दायर की गई थी याचिका:
दरअसल बिहार के औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार को शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया है.