अब ट्रेनों में कर सकेंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भुगतान
रेल अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में रेलवे की तरफ से इस योजना को 26 रेलगाड़ियों में शुरू किया गया है, इस योजना के सफल होने पर पीओएस मशीनों की सुविधा पैंट्रीकार वाली रेलगाड़ियों में दी जाएगी.
भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल करने जा रही है. अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा. इससे यात्रियों को खाने-पीने की चीजों को खरीदने में काफी आसानी होगी.
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में पेश किया जा चुका है और जल्द ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में सफर कर रहे वह यात्री जो चाय, कॉफी, खाना लेना चाहते हैं, लेकिन कैश की दिक्कत की वजह से नहीं खरीद पाते, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने अब रेलगाड़ियों में कैशलेश सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यात्रियों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इससे यात्रियों के पास कैश न रहने पर भी वे खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं."
वाराणसी रेलखंड के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन की शुरुआत कुछ राजधानी ट्रेनों में की गई है. जल्द ही इसे पैंट्रीकार वाली रेलगाड़ियों में भी लागू किया जाएगा.
अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड की हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि यात्री अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी खरीदारी कर सकते हैं. इसके लिए रेलगाड़ियों में चलने वाले वेंडर अब पीओएस मशीनें लेकर चलेंगे. इसके लिए राजधानी ट्रेनों में इसकी शुरुआत कर दी गई है. जल्द ही आम रेलगाड़ियों में चलने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.
अधिकारियों का दावा है कि पीओएस मशीनों से आप भीम एप और पेटीएम के जरिए भी यात्री अपना भुगतान कर सकेंगे. पीओएस मशीन से पेमेंट करने पर आपको खरीदी गई सामग्री का बिल भी मिलेगा. इससे यात्रियों को फायदा होगा. वेंडर अब यात्रियों से सामान के ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे.
एक रेल अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में रेलवे की तरफ से इस योजना को 26 रेलगाड़ियों में शुरू किया गया है. इस योजना के सफल होने पर पीओएस मशीनों की सुविधा पैंट्रीकार वाली रेलगाड़ियों में दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि यह नियम भी बनाया गया है कि संबंधित रेलगाड़ियों में पीओएस से भुगतनान नहीं कराने पर वेंडर से आईआरसीटीसी की तरफ से जुर्माना वसूला जाएगा.