COVID-19: केरल से तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
मंत्री मा सुब्रमण्यम ने आईएएनएस को बताया, "केरल में मामले बढ़ रहे हैं और इसलिए तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के 72 घंटों के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या दूसरी खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र लिया है. यात्रा से 14 दिन पहले लिया गया टीका केरल से तमिलनाडु पहुंचने वाले लोगों के लिए जरूरी है."
चेन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार ने केरल (Kerala) से राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर (RT-PCR) परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. इसे 5 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा. तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम (Ma Subramaniam) ने कहा कि, केरल में कोविड के मामलों में वृद्धि के बाद यह निर्णय लिया गया. केरल के लोग जो यात्रा से 14 दिन पहले ली गई दूसरी खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण (Vaccination) प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें ही 5 अगस्त से राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. Kerala Corona Update: केरल में आज 13 हजार 956 कोरोना के नए मामले हुए दर्ज, 81 लोगों की गई जान
हालांकि, तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कम्बम, नागरकोइल और वालयार में प्रतिबंध सोमवार से लागू हो गए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने यात्रा से 14 दिन पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या टीकाकरण प्रमाण पत्र पर जोर दिया है.
तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव, जे राधाकृष्णन के साथ मा सुब्रमण्यम ने रविवार को हवाई अड्डे पर कोविड -19 स्क्रीनिंग की निगरानी के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का निरीक्षण किया.
मंत्री मा सुब्रमण्यम ने आईएएनएस को बताया, "केरल में मामले बढ़ रहे हैं और इसलिए तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के 72 घंटों के भीतर नेगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र या दूसरी खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र लिया है. यात्रा से 14 दिन पहले लिया गया टीका केरल से तमिलनाडु पहुंचने वाले लोगों के लिए जरूरी है."
मंत्री ने यह भी कहा कि, सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को ये प्रमाण पत्र तमिलनाडु की सीमा पर प्रस्तुत करना होगा और प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है जहां कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे मामलों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपायों की निगरानी और लागू किया जा सके.
कर्नाटक ने एक स्वास्थ्य चेतावनी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि, केरल के लोगों को उस राज्य में यात्रा करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे यात्रा के 72 घंटों के भीतर नेगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे. कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केरल के लोगों के लिए टीके की दोनों खुराक लेने वालों के लिए भी नेगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 02, 2021 01:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

