कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में लग सकती है धारा 144, सीएम उद्धव ठाकरे का लोगों से अनुरोध, कल सुबह तक जारी रखें जनता कर्फ्यू

प्रदेश में बढ़ते कोरोना आंकड़ो को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि 'मैं हर किसी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कल सुबह तक #JataCurfew जारी रखें' कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे पास महाराष्ट्र में धारा 144 लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।भारत के बाहर किसी भी फ्लाइट को मुंबई में नहीं उतरने दिया जाएगा.

सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credits: ANI)

मुंबई: कोरोना वायरस ( Coronavirus) का कहर पूरे देश में देखा जा रहा है. लेकिन इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है. पूरे देश में जहां अब तक इस महामारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 341 पहुंच चुका है. वहीं महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 70 पार कर चुका है. राज्य में जिस तरफ से इस महामारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं. इस हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की चिंता बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में आगे हालात और ना बिगड़े महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू  कर सकती है.

प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ो को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि 'मैं हर किसी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कल सुबह तक जनता कर्फ्यू जारी रखें' कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे पास महाराष्ट्र में धारा 144 लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. भारत के बाहर किसी भी फ्लाइट को मुंबई में नहीं उतरने दिया जाएगा. यह भी पढ़े: Coronavirus: मुंबई में कोरोना वायरस से एक और मौत, 63 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम

महाराष्ट्र में लग सकती है धारा 144 :

उद्धव ठाकरे वहीं अपने एक दूसरे बयान में कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया है, इसलिए मैं लोगों से इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में सभी सावधानी बरतने का आग्रह करता हूं.

बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पहले ही स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉलम, धार्मिक स्थल पहले से ही बंद हैं. वहीं शनिवार को मुंबई की लोकल ट्रेन जिसे मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती उसे आम लोगों के लिए 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. ट्रेन में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही सफ़र करने को लेकर इजाजत है. इस बीच उन्हें स्टेशन या ट्रेन में पहचान पत्र मांगे जाने पर उन्हें दिखाना होगा. तभी वे आगे अपना सफ़र आकर सकते हैं.

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