नई दिल्ली: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) नहीं लड़ने को लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. उन्होंने अपनी याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक और सज़ा को निलंबित करने की मांग की है. खबरों की माने तो उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में फिलहाल लंबित हैं और अब तक सूचीबद्ध नहीं हुई है. सूचीबद्ध होने के बाद ही हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई हो सकती है.
खबरों की माने तो हार्दिक पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन गुरुवार है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की याचिका पर रोक लगाए. आपको बता दें कि हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को दंगा भड़काने को लेकर फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है. यह भी पढ़े: हार्दिक पटेल को तगड़ा झटका: गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव
क्या है पूरा मामला
दरअसल 2015 में गुजरात में हुए उपद्रव के मामले में शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमें मेहसाणा में 2015 के दंगा उपद्रव मामले में उनकी सजा निलंबित करने की अपील की गई थी. बता दें कि दंगा भड़काने के आरोप में साल 2018 में निचली कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी. यह दंगा 23 जुलाई, 2015 को मेहसाणा के बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हुआ था.