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सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर से फिल्म देखने जाने वाले लोगों को इन नियमों का करना होगा पालन, पढ़ें पूरी जानकारी

गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक के 5वें चरण (Unlock 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया था. जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है. लेकिन इसके साथ सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है और उकसा पालन सख्ती से करने का निर्देश भी जारी किया है. इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रकिया (SOP) घोषित की है और 50% लोगों की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य होगा.

सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर से फिल्म देखने जाने वाले लोगों को इन नियमों का करना होगा पालन, पढ़ें पूरी जानकारी
सिनेमा हॉल (Photo Credits: pixabay )

गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक के 5वें चरण (Unlock 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया था. जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है. लेकिन इसके साथ सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है और उकसा पालन सख्ती से करने का निर्देश भी जारी किया है. इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रकिया (SOP) घोषित की है और 50% लोगों की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही सिनेमाघरों में जाकर टिकट लेने के बजाय सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके साथ सिनेमाघर में एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठना अनिवार्य होगा. इंट्री के दौरान और अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ अंदर मिलने वाला खाना पैक्ड होगा. वहीं स्क्रीनिंग की जाएगी और लक्षण नजर आने पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. टिकट खरीदने के लिए विंडो खुले रहेंगे इसके साथ ही एडवांस बुकिंग की सुविधा दी जाएगी. इंटरवेल में मास्क पहनकर जाना होगा. यह भी पढ़ें:- Corona Virus in India: कोरोना वायरस के ये आंकड़े हालत बदलने के दे रहे है संकेत.

PIB का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन गतिविधियों की इजाजत केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही मिलेगी. अपने एक बयान में मंत्रालय ने कहा था, जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 06, 2020 12:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).