नई दिल्ली, 20 मार्च : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारी परीक्षाओं में नकल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इस तरह की प्रथाओं का समाज और सार्वजनिक सेवा चयन प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बात कही है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ऐसे कृत्यों के दूरगामी परिणामों पर जोर दिया और कहा, "...परीक्षा के दौरान नकल न केवल योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को कमजोर करती है, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास भी कम करती है."
अदालत ने कहा, “…सरकारी परीक्षाओं में नकल के पूरे समाज पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. इससे प्रमुख सरकारी पदों पर अक्षम या अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती हो सकती है, जिसका सार्वजनिक सेवा वितरण, शासन और समग्र विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है.” यह भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए लगाई रोक
अदालत ने ये टिप्पणियाँ हरियाणा में सरकारी नौकरी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में की हैं जिसमें योजना में फँसे एक बस चालक को जमानत देने से उसने इनकार कर दिया. आरोपी ने अपनी बेगुनाही का तर्क देते हुए दावा किया कि उसकी संलिप्तता छात्रों को मॉक टेस्ट के लिए ले जाने तक ही सीमित थी. हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने उसकी गहरी संलिप्तता का तर्क देते हुए सबूत पेश किए, जिसमें धोखाधड़ी योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और मोबाइल फोन की बरामदगी भी शामिल थी.
न्यायमूर्ति शर्मा ने योग्यता और समान अवसर सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा, "यह उन लोगों का पक्ष लेकर असमानताओं को बढ़ावा देता है जो लीक हुए परीक्षा पत्रों के लिए भुगतान कर सकते हैं या फर्जी गतिविधियों में शामिल हैं, जबकि उन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है जो सफल होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और योग्यता पर भरोसा करते हैं." यह न केवल असमानता को कायम रखता है, बल्कि अक्षम व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सरकारी भूमिकाओं में रखने का जोखिम भी उठाता है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन प्रभावित होता है.
अदालत ने आरोपों की गंभीर प्रकृति की ओर इशारा किया, जिसमें आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक और प्रवेश पत्र जैसी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी भी शामिल है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, और धोखाधड़ी ऑपरेशन को पूरी तरह उजागर करने के लिए चल रही जाँच को देखते हुए अदालत ने इस स्तर पर जमानत देना अनुचित समझा.