Nagpur: महाराष्ट्र के नागपुर में OYO और होटलों के लिए 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत कड़े नियम लागू, जानें नए दिशा-निर्देश

नागपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत ओयो (OYO) प्रॉपर्टीज, होटलों, लॉज और होमस्टे के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए पहचान सत्यापन और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखना अनिवार्य कर दिया गया है.

OYO Hotel

Visiting OYO Rooms: नागपुर में ओयो (OYO) रूम्स, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस या होमस्टे में ठहरने वाले यात्रियों के लिए नागपुर शहर पुलिस ने नए और सख्त नियम जारी किए हैं. 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत शुरू किए गए इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी, अवैध वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना है.

पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह नया आदेश 11 सितंबर 2026 से 9 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल मालिकों और प्रबंधकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.  यह भी पढ़े:  Delhi: अवैध स्पा, OYO होटल और हुक्का बार पर कड़ी कार्रवाई के आदेश, मेयर ने दिए सख्त निर्देश

चंद्रकांत बावनकुले का स्टेटमेंट

इन प्रमुख कारणों से जारी हुए नए निर्देश

अभिभावक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई चर्चा के बाद पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने यह अधिसूचना जारी की है.

स्थानीय निवासियों की ओर से आवासीय क्षेत्रों में चल रहे होटलों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है.

होटलों और OYO प्रॉपर्टीज के लिए 7 प्रमुख नियम

पुलिस की ओर से जारी अधिसूचना के तहत सभी आवास सुविधाओं को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:

  1. 'जीरो टॉलरेंस' बोर्ड अनिवार्य: सभी होटलों और ओयो संपत्तियों को परिसर में प्रमुखता से एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर स्पष्ट लिखा होगा कि मानव तस्करी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

  2. मूल पहचान पत्र (Original ID) का सत्यापन: कमरे के आवंटन से पहले प्रत्येक अतिथि के मूल पहचान पत्र की जांच करना अनिवार्य है. इसमें अतिथि की जन्म तिथि और स्थायी पता होना चाहिए. इसके लिए पैन (PAN) कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा.

  3. अविवाहित जोड़ों के ठहरने की अनुमति: नए नियमों में बालिग अविवाहित जोड़ों के रुकने पर कोई रोक नहीं है. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दो वयस्क आपसी सहमति से एक साथ ठहर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र और पते का सत्यापन कर रिकॉर्ड दर्ज किया गया हो.

  4. 24x7 सीसीटीवी कैमरे चालू रखना जरूरी: प्रवेश द्वार से लेकर लॉबी तक सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे सक्रिय रहने चाहिए. रिकॉर्डिंग को कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा और खराब कैमरों की तुरंत मरम्मत करानी होगी.

  5. नाबालिगों के लिए सख्त नियम: नाबालिगों के मामले में कड़ी जांच का निर्देश दिया गया है. माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बिना नाबालिगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

  6. कर्मचारियों का अपडेटेड रिकॉर्ड: होटल मालिकों को अपने सभी कर्मचारियों का पहचान पत्र, स्थायी निवास का प्रमाण और फोन नंबर अपडेट रखना होगा.

  7. अनाधिकृत OYO ब्रांडिंग पर कार्रवाई: ओयो ब्रांड नाम का अनधिकृत उपयोग करने वाले 20 से अधिक होटलों के साइनबोर्ड हटा दिए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

यात्रियों पर क्या होगा असर?

नागपुर में ठहरने वाले पर्यटकों और स्थानीय अतिथियों को अब चेक-इन के दौरान अधिक विस्तृत पहचान प्रक्रिया से गुजरना होगा.

नागपुर पुलिस ने आम नागरिकों और यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों के पालन में सहयोग करें

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