2G Case: 2G स्कैम केस में फैसले के 12 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, आदेश में संशोधन की मांग
Supreme Court | PTI

केंद्र सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम (2G Spectrum) मामले में अपने 2012 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें शर्त रखी गई थी कि सरकार को स्पेक्ट्रम संसाधनों के आवंटन के लिए कार्रवाई का रास्ता अपनाना होगा. 2012 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को दिए गए 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए थे और कहा था, "प्राकृतिक संसाधनों को स्थानांतरित या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार करके नीलामी की पद्धति अपनाने के लिए बाध्य है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं."

इसमें सरकार से देश के प्राकृतिक संसाधनों को हस्तांतरित करने या उससे अलग करने के लिए नीलामी का रास्ता अपनाने की बात कही गई थी. केंद्र ने कहा कि फैसले में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि स्पेक्ट्रम का आवंटन न केवल वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि सुरक्षा, आपदा तैयारी जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के निर्वहन के लिए गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी आवश्यक है.

केंद्र ने अपने आवेदन में इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा और आपदा तैयारी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ भारत को आवश्यकतानुसार गतिशील निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए दूरसंचार की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की सर्वोत्तम भलाई की जा सके.