जासूसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने को केंद्र ने दी मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित 'फीडबैक यूनिट (एफबीयू) स्नूपिंग केस' के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली, 22 फरवरी : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित 'फीडबैक यूनिट (एफबीयू) स्नूपिंग केस' के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अब सिसोदिया के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करेगी. सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया है कि 29 सितंबर, 2015 को दिल्ली कैबिनेट के एक फैसले के जरिए गठित एफबीयू राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल था.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई को सिसोदिया और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप सरकार ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सतर्कता विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी. 'नोट के सावधानीपूर्वक अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा एक एजेंसी बनाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था जो उसके शासनादेश के बाहर था और शासन की संवैधानिक योजना के भीतर नहीं था.' यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा बजट: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
एलजी सक्सेना ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी विधायी, न्यायिक या कार्यकारी निरीक्षण के बिना, स्नूपिंग और अतिचार की व्यापक शक्तियों के साथ एक बाहरी और समानांतर गुप्त एजेंसी स्थापित करने का एक सुविचारित प्रयास किया गया है."