नई दिल्ली, 12 मार्च : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में पारित होने के पांच साल बाद सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को अधिसूचित कर दिया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएए लागू हो जाने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अब भारत में नागरिकता मिल सकेगी. यह पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उन शरणार्थियों के लिए दी गई एक बड़ी राहत है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण उपरोक्त देशों से भारत आने के बाद से अनिश्चितता की स्थिति में हैं.
सीएए उन उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है, जो सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को संसद में विधेयक पारित करते समय निर्धारित किए थे. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए अधिनियमित किया गया था. ऐतिहासिक रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्रों के बीच आबादी का सीमा पार प्रवास लगातार होता रहा है. 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब अविभाजित भारत के विभिन्न धर्मों के लाखों नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन क्षेत्रों में रह रहे थे. ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान एक विशिष्ट राज्य धर्म का प्रावधान करते हैं. परिणामस्वरूप, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई लोगों को उन देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘नागरिकता संशोधन कानून-2024’ का लागू होना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब: जेपी नड्डा
हालत इतनी बदतर थी कि उनमें से कुछ को अपने दैनिक जीवन में इस तरह के उत्पीड़न के बारे में भी डर था, जहां उनके धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार बाधित और प्रतिबंधित कर दिया गया है. नतीजतन, ऐसे कई व्यक्ति शरण लेने के लिए भागकर भारत आ गए. समस्या यह थी कि वे भारत में बने रहे, भले ही उनके यात्रा दस्तावेज की वैधता अवधि खत्म हो गई हो या उनके पास अधूरे या कोई दस्तावेज न हो. पिछले अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जिसमें सरकार द्वारा संसद में संशोधन किया गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासी जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या यदि उनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है और अधिनियम की धारा 4, 5 या 6 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाता है.
उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने दिनांक 07.09.2015 और दिनांक 18.07 2016 की अधिसूचना के माध्यम से उक्त प्रवासियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी अधिनियम, 1946 और उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट दी. इसके बाद केंद्र सरकार ने दिनांक 08.01.2016 और 14.09.2016 के आदेशों के माध्यम से उन्हें भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा के लिए भी पात्र बना दिया. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अब उक्त प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बना दिया है. सीएए कहता है कि 31.12.2014 की कट ऑफ तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब उपरोक्त देशों से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों - ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू - को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू करेगी. सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन पंजीकरण का प्रमाणपत्र या देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा. चूंकि उनमें से कई बहुत पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यदि वे अधिनियम की अनुसूची 6 की धारा 5 में निर्दिष्ट भारतीय नागरिकता के लिए शर्तों या तीसरे के प्रावधानों के तहत प्रकृतिकरण के लिए योग्यता को पूरा करते हैं.
उल्लेखनीय रूप से सीएए उपरोक्त हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को छूट प्रदान करता है, ताकि उनके प्रवासन या नागरिकता की स्थिति के संबंध में उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से न रोके. इसे नागरिकता चाहने वालों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के तहत उनके आवेदन पर विचार करते समय अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति या उनकी नागरिकता के मामले के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को ध्यान में नहीं रखेगा, यदि वे नागरिकता प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं.
उपरोक्त देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों सहित भारतीय मूल के कई व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे थे, लेकिन वे अपने भारतीय मूल का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ थे. इसलिए, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में देशीयकरण के लिए योग्यता के रूप में बारह साल के निवास को निर्धारित करता था. इससे उन्हें कई अवसर और लाभ नहीं मिले जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिल सकते थे, भले ही उनके भारत में स्थायी रूप से रहने की संभावना थी.
इसलिए, सरकार ने उपरोक्त देशों के उक्त समुदायों से संबंधित आवेदकों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए संसद में अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करवाया, यदि वे ग्यारह साल के बजाय पांच साल के लिए भारत में अपना निवास स्थापित कर सकते हैं. सीएए संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्वदेशी आबादी को दी गई संवैधानिक गारंटी और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 की "द इनर लाइन" प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों को दी गई वैधानिक सुरक्षा की भी रक्षा करेगा.