Yusuf Pathan's Father-in-Law in Case: भायखला मारपीट मामले में यूसुफ पठान के ससुर को बड़ी राहत, मुंबई की सत्र अदालत ने दी जमानत
Yusuf Pathan

Yusuf Pathan's Father-in-Law in Case: मुंबई की एक सत्र अदालत ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर, खालिद खान को जमानत दे दी है. खालिद खान को मुंबई पुलिस ने भायखला इलाके में हुई एक हिंसक झड़प और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था. अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के शुरुआती चरण में खान की मौजूदगी साबित नहीं हुई है और अब उनसे किसी भी तरह की बरामदगी लंबित नहीं है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 18 अप्रैल को भायखला इलाके में हुई थी. विवाद की शुरुआत तब हुई जब सड़क पर चल रहे कुछ राहगीरों पर एक कार से पानी के छींटे पड़ गए. शिकायत के मुताबिक, इस मामूली बात पर शुरू हुई बहस जल्द ही हिंसा में बदल गई. आरोप है कि यूसुफ पठान के साले शोएब खान ने पहले राहगीरों के साथ मारपीट की.  यह भी पढ़े:  Yusuf Pathan’s Father-in-law Case: भायखला मारपीट मामले में यूसुफ पठान की सास का दावा, बच्चों के झगड़े को राजनीतिक रंग दिया जा रहा; VIDEO

मामला तब और बिगड़ गया जब शिकायतकर्ता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था. आरोप लगाया गया है कि उस समय खालिद खान और उनके रिश्तेदारों ने बांस की डंडों और बेसबॉल बैट से हमला किया. इस हमले में सलमान नामक एक व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था.

अदालत का फैसला और टिप्पणी

सत्र अदालत ने जमानत देते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया. कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुई पहली झड़प के दौरान खालिद खान वहां मौजूद नहीं थे. इसके अलावा, अदालत ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

अदालत ने माना कि चूंकि पुलिस को अब आरोपी से कोई और सबूत या हथियार बरामद नहीं करना है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है.

पुलिस जांच और क्रॉस FIR

मुंबई पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर 'क्रॉस एफआईआर' (Cross FIR) दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, इस विवाद में खालिद खान के साथ उनके बेटे उमरशाद, शोएब और एक अन्य आरोपी शाहबाज खान शामिल थे.

अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शाहबाज खान फिलहाल फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके. आरोपियों को पहले 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

 यूसुफ पठान  TMC से हैं सांसद

यूसुफ पठान वर्तमान में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद हैं. उनके ससुराल पक्ष से जुड़े इस विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि, अदालत की इस राहत के बाद खालिद खान को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन मामले की कानूनी जांच और सुनवाई जारी रहेगी.