विजय माल्या को झटका, ब्रिटेन की अदालत ने कहा- भारतीय बैंकों को चुकाओ 200,000 पाउंड
साल 2017 में शराब कारोबारी और किंगफिशर विमानन कंपनी के मालिक विजय माल्या ने आईडीबीआई और दूसरे बैंकों को करीब 9,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया और देश से भाग निकला था
नई दिल्ली. भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने बड़ा झटका देते हुए 13 भारतीय बैंको को 200,000 पाउंड चुकाने का आदेश दिया है. बता दें इन भारतीय बैंको और विजय माल्या के बीच कानूनी लड़ाई जारी है. केस की सुनवाई करते हुए अदलात ने कहा कि माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपये) का भुगतान करना ही होगा.
बता दें कि भारतीय बैंक विजय माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. वहीं पिछले महीने
विजय माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से भी न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही करार दिया था. उन्होंने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक की अगुवाई में 13 भारतीय बैंकों के समूह को लगभग 1.145 अरब पाउंड की वसूली का हकदार बताया.
बता दें कि साल 2017 में शराब कारोबारी और किंगफिशर विमानन कंपनी के मालिक विजय माल्या ने आईडीबीआई और दूसरे बैंकों को करीब 9,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया और देश से भाग निकला था. जिन बैंको के साथ माल्या ने ठगी किया उनके नाम इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पंजाब नेशनल बैंक , स्टेट बैंक आफ मैसूर , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैं.