Bombay High Court on Arnab Goswami's Bail Plea: अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत देने से किया इनकार

इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को लेकर एक तरफ सियासी पारा गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे जमानत के लिए निचली अदालत के पास जाएं.

अर्नब गोस्वामी (फ़ाइल फोटो )

मुंबई, 9 नवंबर. इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी (Republic TV Editor Arnab Goswami) को लेकर एक तरफ सियासी पारा गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे जमानत के लिए निचली अदालत के पास जाएं.

बता दें कि अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से राज्य की उद्धव सरकार पर हमलावर है. भाजपा इसे बदले की भावना से किया गया एक्शन बता रही है. जबकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. इस पुरे मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद आज अर्नब गोस्वामी ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उन्हें वहां से बड़ा झटका लग गया है. क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है. यह भी पढ़ें-Kangana Ranaut Backs Arnab Goswami: अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर सुनाई खरी खोटी!

ANI का ट्वीट-

गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस शिंदे और एस एस कार्णिक की पीठ ने याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसी के चलते आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई है. इस मामले में अर्नब सहित दो अन्य आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत देने की अपील कोर्ट से की थी.

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