Disha Salian Case: दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे HC ने दिए CBI जांच और FIR के आदेश; नितेश राणे बोले- 'यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी'

सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की वर्ष 2020 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यह शुरुआत से ही हत्या का मामला था.

Disha Salian (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व टैलेंट मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम न्यायिक आदेश दिया है. अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को मामले में औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए दोहराया कि यह मामला कभी आत्महत्या का था ही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी. यह भी पढ़ें: Disha Salian Death Case: दिशा सालियन मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को FIR दर्ज कर जांच करने के दिए निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रणजितसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया:

'यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी': नितेश राणे का विपक्ष पर हमला

हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बात की और विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा:

दिशा सालियान मामले में HC के CBI FIR के आदेश के बाद नितेश राणे ने विपक्ष पर हमला बोला

क्या है दिशा सालियान मौत मामला?

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 की देर रात मुंबई के मलाड स्थित एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरने से हुई थी.

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सीबीआई जांच में कोई अपराध नहीं पाया जाता है और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने का विधिक अधिकार होगा.

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