UP: गेस्ट हाउस में नशीला पदार्थ पिलाकर मॉडल का बनाया अश्लील वीडियो, इंटरनेट पर किया अपलोड, केस दर्ज
एक मॉडल को एक महिला और उसके साथियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया. इसके बाद पीड़ित से इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की गई. यह घटना यहां विभूति खंड थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हुई, जहां पीड़िता को स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा गया.
लखनऊ, 24 अक्टूबर: एक मॉडल को एक महिला और उसके साथियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया. इसके बाद पीड़ित से इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की गई. यह घटना यहां विभूति खंड थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हुई, जहां पीड़िता को स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा गया. यह भी पढ़े: Maharashtra: मछली बेचने को लेकर विवाद पर रिश्तेदार की हत्या करने का आरोपी युवक गिरफ्तार
महिला ने शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड कर दिया है और उसे हटाने के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए धमकी दी जा रही हैं. पुलिस ने कहा कि पीड़िता एक दीया वर्मा नामक एक महिला के संपर्क में आई जिसने उसे वैष्णवी फिल्म प्रोडक्शंस के साथ काम करने की पेशकश की और उसे मॉडलिंग और फिल्मों में लॉन्च करने का वादा किया.
आरोपी दीया ने बाद में पीड़िता को अनूप ओझा, वरुण तिवारी, आयुष मिश्रा, प्रिया मिश्रा और संदीप विश्वकर्मा से मिलवाया और कहा कि वे उसके साथी हैं.
गेस्ट हाउस में, पीड़िता को कुछ नशीले पदार्थों से युक्त कुछ पीने को दिया गया और फिर कपड़े दिए गए और उसे पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहा गया.
उसने आरोप लगाया, "उन्होंने मेरी तब फिल्म बनाई जब मैं ड्रेस बदल रही थी और बाद में मुझे वीडियो दिखाया. उन्होंने मुझे एक अश्लील फिल्म में अभिनय करने की धमकी दी या वे मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे. जब मैं उनके दबाव में नहीं आई और कोई भी अश्लील काम करने से इनकार कर दिया. मैंने उनसे दृश्यों और वीडियो को हटाने के लिए कहा.
इसके लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपये की मांग की. जब मैंने उन्हें देने से इनकार किया, तो उन्होंने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और तब से मुझे परेशान कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं. "एसएचओ, विभूति खंड, चंद्र शेखर सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जहर देने, रंगदारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है.