Rs Biryani Row: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे '370 रुपये की बिरयानी' वीडियो मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और शो के दर्शक रहे हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की शिकायत और मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद की गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस विवादित वीडियो को हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर कार्रवाई
यह पूरा मामला तब सामने आया जब गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उनकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने जैसी बातों को कथित तौर पर मनोरंजन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा था. यह भी पढ़े: Rs 370 Biryani Row: बिरयानी विवाद पर भड़के सीएम फडणवीस, कहा- ‘कॉमेडियंस को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए’; VIDEO
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. आयोग का स्पष्ट कहना है कि महिलाओं के सम्मान और सहमति के सिद्धांतों के साथ किसी भी मंच पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता.
प्रणीत मोरे-हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज
Gurugram Police has filed a case against comedian Pranit More and Himanshu Jangda in the 370 Biryani case. The police took the action following a complaint from the National Commission for Women. Notices have been issued to the accused to join the investigation and to the social…
— ANI (@ANI) June 17, 2026
इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 (DLF Phase-2) पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
आरोपियों पर आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य), 353(3) (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 75(2) और 75(3) (यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराएं) लगाई गई हैं.
क्या है '370 रुपये की बिरयानी' का पूरा मामला?
यह विवाद गुरुग्राम में प्रणीत मोरे के एक शो के दौरान शुरू हुआ था. शो के 'क्राउड वर्क' (दर्शकों से बातचीत) वाले हिस्से में 23 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक डेट का किस्सा साझा किया. उसने बताया कि उसने एक महिला के साथ डेट पर चिकन बिरयानी के लिए 370 रुपये खर्च किए थे.
इसके बाद हिमांशु ने मंच से कहा, "मैंने कहा 370 रुपये लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा." इस टिप्पणी के जरिए उसने पैसे खर्च करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने के अधिकार का दावा किया और इस पर आपत्तिजनक बातें कहीं. शो के दौरान कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वहां मौजूद दर्शक इस बात पर हंसते नजर आए, जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा.
पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में गहन जांच जारी
गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर के सीधे निर्देशन में इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है.
विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु जांगड़ा को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है. वहीं, कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस घटना के लिए माफी मांगी है. प्रणीत मोरे का कहना है कि वे उस समय माहौल के बहाव में बह गए थे और यह उनकी एक बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस टिप्पणी को मंच पर बढ़ावा दिया.













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