1 जून से हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानिए पूरा मामला
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहन कर आए दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
नोएडा: जनपद गौतम बुध नगर में एक जून से बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने पहुंचे दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस बाबत जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप के डीलरों के साथ मंगलवार को एक बैठक की तथा उन्हें आदेश दिया कि वे एक जून से इस निर्णय का सख्ती से पालन करें।
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहन कर आए दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों के चलते जिला प्रशासन ने आम जनमानस की जान- माल की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत भी एक अपराध है, जिसमें 6 माह तक की कैद हो सकती है।
उन्होंने पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि बिना हेलमेट पहने तेल डलवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को कैमरे में कैद किया जा सके।
(The above story first appeared on LatestLY on May 14, 2019 11:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

