Bihar Reservation: नीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में EBC, SC और ST के लिए 65 फीसदी आरक्षण रद्द
पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया है
Bihar Reservation: पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला बड़ा सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाये गये कानून को रद्द करने का आदेश दिया है.
यानि कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का जो फैसला नीतीश सरकार ने लिया था. वह अब ख़त्म हो जायेगा. यह भी पढ़े: Bihar: मंडल कमीशन मैंने लागू किया था,आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है धर्म के आधार पर नहीं- लालू यादव -Video
पटना HC से नीतीश सरकार को बड़ा झटका:
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार बिहार में पीछले वर्ग के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 या उससे ऊपर ले जायेंगी. सरकार के घोषणा के बाद कैबिनेट की मीटिंग के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था. जिस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर पटना हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है.