पटना: बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर की एक जिला अदालत (District Court) ने मंगलवार को एक शराब तस्कर (Liquor Smuggler) को जमानत दे दी, जिसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है, लेकिन उसे पांच बच्चों की शिक्षा की देखभाल करने का आदेश दिया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने कहा कि कुमार तीन महीने तक पांच गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करेंगे.
अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी तीन महीने तक इन पांच बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, जिसके बाद बच्चों के परिवार के सदस्य उसे यह जिक्र करते हुए प्रमाण पत्र देंगे कि अदालत ने उसे जो जिम्मेदारी दी थी, उसे आरोपी ने सफलतापूर्वक पूरा किया है. 16 नवंबर, 2020 को मधेपुर पुलिस स्टेशन में शराब निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार जेल की सजा काट रहा था.
चौकीदार जलधारी पासवान ने आरोपी के खिलाफ कथित तौर पर शराब की तस्करी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार पासवान ने कहा कि उन्हें पचाही गांव के पास एक स्कॉर्पियो एसयूवी और बाइक में शराब की तस्करी होने की सूचना मिली थी.
पासवान ने वहां जाकर शराब तस्करों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अप्रैल 2016 से शराब निषेध अधिनियम लागू किया गया है. सख्त सजा के बावजूद राज्य में शराब की तस्करी, बिक्री और खपत अक्सर होती रहती है.