अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि मामले में सुनवाई समाप्त करने के लिए अस्थायी तारीखों के अनुमान के अनुसार, हम कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी होने की संभावना है. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ (Constitution Bench) ने कहा कि सुनवाई के साथ मध्यस्थता प्रकिया (Mediation Process) जारी रख सकते हैं. अगर इससे कोई समाधान निकलता है तो उसे कोर्ट के समक्ष रखें.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले से संबद्ध पक्ष अगर इसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाना चाहते हैं, तो वे अब भी ऐसा कर सकते हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है. यह भी पढ़ें- अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई सीधे प्रसारण या रिकार्डिग की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करे फैसला.
The five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, also said, "simultaneously the mediation process can go along with the hearing, which is going on in SC, and if an amicable settlement is reached through by it, the same can be filed before the SC" https://t.co/55bPIJkt1t
— ANI (@ANI) September 18, 2019
कलीफुल्ला ने मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई की थी. पीठ ने कहा कि भूमि विवाद मामले में रोजाना के आधार पर कार्यवाही बहुत आगे पहुंच गई है और यह जारी रहेगी.