शरद पवार के घर पर हमला: एमएसआरटीसी स्टाफ वकील की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. उन्हें 8 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

शरद पवार (Photo Credits ANI)

मुंबई, 21 अप्रैल : मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. उन्हें 8 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के घर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. गिरगांव कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जे.सी. यादव ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से एकत्र किए गए धन को कथित रूप से कैसे उड़ाया था, इसकी जांच के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में वापस भेजने के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया.

इसके साथ ही सदावर्ते के वकीलों ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए सत्र अदालत का रुख किया और अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होने की उम्मीद है. मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत के सामने खुलासा किया था कि किस तरह से सदावर्ते ने एमएसआरटीसी के उन 95,000 कर्मचारियों में से कई से धन एकत्र किया, जिनके मामले में उन्होंने मुफ्त में लड़ने का दावा किया था. घरत ने कहा कि सदावर्ते ने दो करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और फिर मुंबई में दो संपत्तियां और 23 लाख रुपये की महंगी लग्जरी कार खरीदी. इसके अलावा, पुलिस ने एक नोट गिनने की मशीन, 250 बस डिपो से धन संग्रह के तौर-तरीकों का विवरण देने वाला एक ग्रीन रजिस्टर बरामद किया है, और इन नए घटनाक्रमों की आगे की जांच के लिए सदावर्ते की पुलिस हिरासत की मांग की है. यह भी पढ़ें : Maharashtra: महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा फेरबदल, नासिक के पुलिस आयुक्त समेत कई का तबादला

न्यायिक रिमांड के विस्तार के बाद, कोल्हापुर पुलिस टीम को कुछ शिकायतों का सामना करने के लिए उसे गिरफ्तार करने और ले जाने की अनुमति दी गई, जबकि उसके खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पुलिस थानों में एक दर्जन से अधिक शिकायतें लंबित हैं. जांच जारी रखते हुए, मुंबई पुलिस ने सिल्वर ओक बंगले में पवार के घर के बाहर हिंसा के लिए 118 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश एमएसआरटीसी कर्मचारी हैं. परिवहन मंत्री अनिल परब ने महा विकास अघाड़ी सरकार को राहत देते हुए बुधवार को कहा कि लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी जो 28 अक्टूबर से हड़ताल पर थे, बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अब तक ड्यूटी पर लौट आए हैं.

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