सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आम्रपाली (Amrapali) ग्रुप को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल को जब्त करने का निर्दिश दिया. आम्रपाली ग्रुप पर फ्लैट खरीदारों के करीब 3000 करोड़ रु. का इस्तेमाल दूसरे व्यापार में करने का आरोप है. आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह रकम 2,996 करोड़ रुपए के आस-पास है. ग्रुप ने यह भी बताया है कि इस रकम को व्यापार विस्तार के लिए उपयोग में लाया गया था, लेकिन इसके नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए जिससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम अधर में अटक गया.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली के CMD अनिल शर्मा और 2 निदेशक की दिवाली पर घर जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था.कंपनी के वित्तीय लेन-देन की पूरी जानकारी न मिलने पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था.तीनों फिलहाल पुलिस की निगरानी में नोएडा के एक होटल में नज़रबंद हैं.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशक अनिल शर्मा, शिवप्रिया व अजय कुमार की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी थी.
Amrapali Case: Supreme Court in its interim direction today, ordered the attachment of Amrapali's five star hotel, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) company, corporate office and malls. pic.twitter.com/xi2VCdJPIt
— ANI (@ANI) December 5, 2018
बता दें कि इससे पहले अगस्त में शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आपने हमसे चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो गंभीर परिणाम भुगतान होंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम आप सभी को बेघर कर देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के डायरेक्टर्स को कहा था कि आपने लोगों को घर के लिए भटकने के लिए मजबूर किया है. हम आपकी सारी संपत्ति बेच देंगे. आपका घर भी बेच देंगे. आप भी ऐसे ही अपने घर को देखेंगे जैसे दूसरे फ्लैट खरीदार देख रहे है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटरों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा भी पेश करने को कहा था.