कोलकाता कोर्ट ने अमित शाह को भेजा समन, 28 सितंबर से पहले हों पेश
अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष (Photo Credits: PTI)

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपने रैली के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर घोटाला करने का आरोप लगया था. जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने  पलटवार करते हुए कहा था कि अमित शाह द्वारा लगाया गया आरोप आधारहिन है. इसलिए वे इस मामले में 72 घंटे के अंदर मांफी मांगे नही तो वे उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानी का दावा करेंगें. उनके द्वारा मांफी नही मांगे जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के मेट्रोपोलिटयन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानी का मामला दर्ज करवाया था. अदालत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित शाह को कोर्ट में 28 सितंबर से पहले कोर्ट में  पेश होने को लेकर आदेश दिया है.

11 अगस्त को पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने को लेकर बीजेपी की तरह से एक रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली के दौरान  अमित शाह ने ममता बनर्जी के साथ-साथ उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र में कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार थी, उस समय पांच साल में बंगाल के विकास के लिए 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये दिया था. नरेंद्र मोदी सरकार आई तो बंगाल को तीन लाख 59 हजार करोड़ रुपये दिया गया. लेकिन इन पैसों का इनका भतीजा घोटाल कर गया.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए लगातरा मशक्कत कर ही है. वही अपनी  सत्ता को बचाने के  लिए ममता बनर्जी लगातार बीजेपी से दो- दो हांथ करने को तैयार है. बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहीं है.