नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर मामलों में मिशेल की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दी कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.
दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.
इस साल पांच जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज अन्य मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में है. यह भी पढ़े-अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की कोर्ट से मांग, उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट हो रद्द
मिशेल मामले के तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही हैं. अन्य दो बिचौलिए गुइदो हशके और कार्लो गेरोसा हैं.