नई दिल्ली, 3 अप्रैल : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को जेल से रिहा हो सकते हैं. संजय सिंह की जमानत पर रिहाई के लिए शर्तें तय करते हुए निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने उनसे कहा, "अगर वह दिल्ली एनसीआर छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो अपनी यात्रा का कार्यक्रम जांच अधिकारी के साथ पहले ही साझा करें और अपना मोबाइल लोकेशन चालू रखें."
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सजंय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करने का भी आदेश दिया. इसके अलावा, संजय सिंह को 2 लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि भरने का आदेश दिया गया है. जमानत पर रहते हुए, संजय सिंह को जांच एजेंसी के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा करना होगा. जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होना होगा. संभावना है कि संजय सिंह बुधवार देर शाम तक तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो जाएंगे. यह भी पढ़ें : कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिसर में एक व्यक्ति ने गला रेतकर अपनी जान देने की कोशिश की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि संजय सिंह मामले में अपनी भूमिका पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या भाषण नहीं देंगे.