आंध्र प्रदेश: वेश्यावृत्ति में धकेली गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 9 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट और अन्य IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की पुलिस ने अपने ही रिश्तेदार द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेली गई नेल्लोर जिले की एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में 4 महीने बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. घर की मालकिन माधवी और नाबालिग लड़की की भाभी को गिरफ्तार किया गया था. सभी 9 लोगों को आईपीसी की धारा 342, 370 (4), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार/ प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

ओंगोल/आंध्र प्रदेश, 25 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की पुलिस ने अपने ही रिश्तेदार द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेली गई नेल्लोर जिले की एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में 4 महीने बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सैय्यद सलमान (24) , कटरागड्डा शिवा कुमार (24 ), उन्नाव नवीन (31), बुरामेट्टी रवि तेजा (24), गोंडी वामसी कृष्णा (24) कोंडामुरसुपालम, कासिरेड्डी ब्रह्मा रेड्डी (25), धन्यासी देव प्रकाश (24), रावुरी अरविंद (25), और कोमातला येदुकोंडालू (30) को गिरफ्तार किया है.

यह मामला 18 जुलाई का है, जिसमें पुलिस ने टिप मिलने के बाद कंडुकुर मंडल के मडवापुरम गांव में एक घर पर छापा मारा. यहां एक नाबालिग लड़की बेहद बुरी स्थिति में मिली जिसके साथ कई पुरुषों ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे. विजयवाड़ा की रहने वाली नादेन्धला माधवी ने 27 हजार रुपये में 5 दिनों तक वेश्यावृत्ति कराने के लिए नाबालिग लड़की की भाभी वादिना के साथ सौदा किया.

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प्रकाशम जिले के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "माधवी ने नाडवापुरम गांव में एक खाली घर में नाबालिग लड़की को रखा और वहां पुरुषों को भेजा. हमें 18 जुलाई को एक सूचना मिली और हमने तुरंत उस घर पर छापा मारा, लड़की को बचाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया."

घर की मालकिन माधवी और नाबालिग लड़की की भाभी को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, पुलिस उन पुरुषों को नहीं ढूंढ पाई, जिन्होंने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. प्रकाशम जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कौशल ने इस मामले पर सख्ती से जांच कराई और टेक्नॉलॉजी की मदद से 9 आरोपियों को पकड़ा क्योंकि आरोपियों ने माधवी को फोन पे ऐप के जरिए पैसे भेजे थे. सभी 9 लोगों को आईपीसी की धारा 342, 370 (4), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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