गरीब सवर्णों को 1 फरवरी से मिलेगा केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण, अधिसूचना जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने को लेकर ऐलान किया था. सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार (Central Government) की नौकरियों में गरीब सवर्णों को 1 फरवरी से 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने को लेकर ऐलान किया था. सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार (Central Government) की नौकरियों में गरीब सवर्णों को 1 फरवरी से 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून गुजरात और झारखंड में लागू किया जा चुका है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को सीएम योगी कैबिनेट की तरफ से पास कर दिया है.
बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण मिलेगा. इस आरक्षण के बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मंजूरी दी थी. जिसे 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया. इन दोनों सदनों में इस बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दिए जाने को लेकर 12 जनवरी को उनके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. उनके द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे लागू किया गया. यह भी पढ़े: सवर्ण आरक्षण को राज्यसभा में मंजूरी, 10 घंटे चली जोरदार बहस के बाद पास हुआ बिल
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण एक फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन इस आरक्षण को लेकर यूथ फॉर इक्वेलिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए चुनौती दी गई है. कोर्ट में दायर याचिका में इस बिल को पास करने को लेकर कई सवाल किए गए है. फिलहाल जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है.