Sonam Kapoor के ससुराल से चुराए गहनों को खरीदने वाले सुनार की जमानत अर्जी हुई रद्द
सोनम कपूर (Photo Credits: Instagram)

Sonam Kapoor In-Laws House Robbery Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली स्थित घर से चुराए गए गहनों को खरीदने वाले सुनार की जमानत अर्जी को दिल्ली की एक अदालत ने रद्द कर दिया है. देव वर्मा (40) नाम के इस सुनार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अभिनेत्री के घर से चुराए गए कुछ गानों को रिकवर करना अभी बाकी है और इसमें दिल्ली पुलिस के मत को भी संज्ञान ले लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, उन्होंने देव वर्मा के पास से 1 करोड़ की ज्वेलरी रिकवर की है जिसमें 100 डायमंड, 6 गोल्ड चैन, एक डायमंड ब्रेसलेट, दो टॉप और पीतल के दो सिक्के रिकवर किये हैं. वर्मा के वकील ने अदालत से कहा कि वो शहर के नामी सुनार में से एक हैं जिनका परिवार पिछले 30 साल से इस पेशे में है. महज सोने की खरीदारी के कारण उन्हें जुर्म का हिस्सेदार नहीं माना जा सकता.

 

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बता दें कि पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने सोनम के ससुराल में हुई चोरी के मामले में एक नर्स और उसके पति को गिरफ्तार किया था. अपर्णा रुत विल्सन (30) नाम की ये नर्स कपूर रेजिडेंस में होम मेडिकल केयर असिस्टेंट के रूप में काम करती थी. वहीँ उसके पति का नाम नरेश कुमार सागर है. इस मामले में 23 फरवरी को हरीश आहूजा (सोनम कपूर के ससुर) द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी.