Kangana Ranaut Slams BMC: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की खार प्रॉपर्टी को लेकर बीएमसी के साथ चल रहे कोर्ट केस की बीते दिनों सुनवाई हुई जहां अदालत ने कहा कि एक्ट्रेस ने अपने तीनों फ्लैट को मिलकर कानून का उल्लंघन किया है. मुंबई के खार इलाके स्थित 16 मेल की एक बिल्डिंग में कंगना के तीन फ्लैट मौजूद हैं जिसे उन्होंने जोड़कर एक कर दिया. इस बात को लेकर अदालत ने कंगना को गैरजिम्मेदार ठहराया है.
मुंबई के ढिंढोसी अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायधीश एलएस चवाण ने कहा कि कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज एरिया जोकि फ्री फ्लोर स्पेस इंडेक्स में है उसे रहने योग्य एरिया में बदल दिया. अब कंगना ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई पेश की है.
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कंगना ने ट्विटर पर एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगरपालिका पर तंज कसते हुए कहा, "महाविनाशकारी सरकार द्वारा फर्जी प्रोपोगंडा, मैंने कोई फ्लैट को जॉइंट नहीं किया है, पूरी बिल्डिंग इसी तरह से बनी हुई है. हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट, इसी तरह से मैंने इसे खरीदा है. पूरी बिल्डिंग में बस बीएमसी बस मुझे परेशान करने में जुटी हुई है. मैं ऊपर की अदालत में लडूंगी."
Fake propaganda by Mahavinashkari government, I haven’t joined any flats, whole building is built the same way, one apartment each floor, that’s how I purchased it, @mybmc is only harassing me in the entire building. Will fight in higher court 🙏 https://t.co/4VBEgcVXf3
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 2, 2021
आपको बता दें कि इस केस को लेकर कंगना ने ढिंढोसी कोर्ट में अपील की थी कि बीएमसी को उनकी प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की तोड़क कार्रवाई करने न दी जाए. अब अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि इसमें कोर्ट कोर्ट के हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है. इसी के साथ अदालत ने कंगना को उच्च न्यायलय में अपील करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है.