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Blackbuck Poaching Case: बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बड़ी राहत, अब सभी मामलों की एक साथ राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान, सलमान पर जोधपुर शहर के पास तीन अलग-अलग जगहों पर शिकार करने का आरोप लगाया गया था. इसके तहत उनके खिलाफ घोरा फार्म हाउस और भावड गांव के बाहरी इलाके में चिंकारा का शिकार करने के लिए अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे.

Blackbuck Poaching Case: बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बड़ी राहत, अब सभी मामलों की एक साथ राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
सलमान खान (Photo Credit : Twitter)

जयपुर: काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में आरोपी बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से राहत मिली है, क्योंकि इसने उनकी वह याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के बजाय मामले से संबंधित तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आग्रह किया था. सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. अब इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होगी. दरअसल सलमान खान ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन यानी तबादला याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया. Blackbuck Poaching Case: सलमान खान को बड़ी राहत, केस ट्रांसफर को मिली मंजूरी, अब राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सलमान की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की गई थी, जिसमें यह दलील दी गई थी कि इस मामले में सभी केस एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में हाईकोर्ट में ही इनकी एक साथ सुनवाई की जाए. लोक अभियोजक गौरव सिंह को इन मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई होने पर कोई आपत्ति नहीं थी.

इसके तुरंत बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने हाईकोर्ट में ही सभी मामलों की सुनवाई करने का आदेश जारी किया. सोमवार को सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थीं. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ी राहत है.

निचली अदालत ने कनकनी गांव के बाहरी इलाके में काले हिरण के शिकार के एक मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी.

हालांकि, उन्हें आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी. इसके अलावा काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है.

1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान, सलमान पर जोधपुर शहर के पास तीन अलग-अलग जगहों पर शिकार करने का आरोप लगाया गया था. इसके तहत उनके खिलाफ घोरा फार्म हाउस और भावड गांव के बाहरी इलाके में चिंकारा का शिकार करने के लिए अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. तीसरा मामला कनकनी गांव में दो काले हिरणों के शिकार से जुड़ा है. इनके अलावा सलमान के खिलाफ चौथा केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2022 10:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).