Anushka Sharma ने सेल्स टैक्स विभाग के आदेशों को उच्च न्यायालय में दी चुनौती, पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें यह खबर
बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम के तहत बिक्री कर उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
Anushka Sharma: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम के तहत बिक्री कर उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को बिक्री कर विभाग को अभिनेत्री की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी.
शर्मा ने अदालत से बिक्री कर विभाग द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है. उन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं.
दिसंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री कर विभाग के आदेशों को चुनौती देने वाले शर्मा के कराधान सलाहकार श्रीकांत वेलेकर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद अभिनेत्री ने पिछले सप्ताह याचिका दायर की.
उच्च न्यायालय ने तब कहा था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति (अनुष्का) खुद याचिका दायर न कर सके.
शर्मा की याचिकाओं के अनुसार, उन्होंने त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया. यह समझौता उनके एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता/कार्यक्रम आयोजकों के बीच था.
याचिका में कहा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी ने बिक्री कर फिल्म को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उत्पाद के विज्ञापन और पुरस्कार समारोह में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लगाया है.
विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)