ITR Filing 2026: 31 जुलाई है आखिरी तारीख, घर बैठे ऐसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल; जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
28 जुलाई 2026 तक आयकर विभाग ने 31 जुलाई की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. कुछ टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीकी दिक्कतें जारी रहती हैं तो सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जबकि अन्य का कहना है कि पोर्टल अब सामान्य रूप से काम कर रहा है.
Income Tax Return (ITR) Filing 2026: अगर आपने अभी तक आकलन वर्ष (AY) 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब आपके पास बेहद कम समय बचा है. 31 जुलाई 2026 ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले अधिकांश वेतनभोगी (Salaried) करदाताओं के लिए आखिरी तारीख है. ऐसे में आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर देना बेहतर होगा. Income Tax Return Deadline: 31 जुलाई तक ITR दाखिल न करने पर क्या होगा? जानें पेनाल्टी, ब्याज और नियमों में बदलाव
यहां जानिए Income Tax e-Filing Portal के जरिए घर बैठे ITR फाइल करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.
किन लोगों के लिए 31 जुलाई है आखिरी तारीख?
31 जुलाई 2026 की डेडलाइन मुख्य रूप से ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है. इनमें अधिकतर नौकरीपेशा कर्मचारी और ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है.
वहीं ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने वाले, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.
यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक Belated Return दाखिल कर सकता है. हालांकि, ₹5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं को ₹5,000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है.
ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करें? (Step-by-Step Guide)
Step 1
इनकम टैक्स की e-Filing Portal पर जाएं और PAN/आधार, पासवर्ड तथा कैप्चा की मदद से लॉगिन करें. नए यूजर पहले PAN, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें.
Step 2
लॉगिन करने के बाद e-File → Income Tax Returns → File Income Tax Return पर क्लिक करें.
Step 3
Assessment Year 2026-27 चुनें, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 की आय इसी आकलन वर्ष में दाखिल की जाएगी.
Step 4
फाइलिंग मोड में Online चुनें. यदि पहले से रिटर्न शुरू किया था तो Resume Filing या नई शुरुआत के लिए Start New Filing का विकल्प चुनें.
Step 5
अपनी Taxpayer Status चुनें, जैसे Individual या Hindu Undivided Family (HUF).
Step 6
अपनी आय के अनुसार सही ITR Form चुनें. अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी ITR-1 भरते हैं, जबकि अन्य आय स्रोत वाले करदाताओं को ITR-2 चुनना पड़ सकता है. गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है.
Step 7
अब व्यक्तिगत जानकारी, कुल आय, टैक्स छूट (Deductions) और चुकाए गए टैक्स की जानकारी भरें और सभी विवरणों को सत्यापित करें.
Step 8
रिटर्न का Preview देखें और Submit करें. इसके बाद Aadhaar OTP, Electronic Verification Code (EVC) या ITR-V की साइन की हुई कॉपी भेजकर रिटर्न को वेरिफाई करें.
ध्यान रहे कि रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर e-Verification नहीं करने पर ITR अमान्य (Invalid) माना जा सकता है.
पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतें
डेडलाइन नजदीक आने के कारण कई करदाताओं ने Form 26AS, Annual Information Statement (AIS), TRACES Portal, वेबसाइट की स्पीड और वैलिडेशन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं की शिकायत की है.
हालांकि, 28 जुलाई 2026 तक आयकर विभाग ने 31 जुलाई की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. कुछ टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीकी दिक्कतें जारी रहती हैं तो सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जबकि अन्य का कहना है कि पोर्टल अब सामान्य रूप से काम कर रहा है.
करदाताओं के लिए सलाह
आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 जुलाई का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना ITR फाइल और e-Verify कर लें, ताकि रिफंड मिलने में भी देरी न हो.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 30, 2026 08:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

