Uttar Pradesh: नाबालिग बेटी के साथ किया गंदा काम, अदालत ने पिता को दी ये सजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कैराना की एक पोक्सो अदालत ने पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुजफ्फरनगर, 3 सितंबर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर जिले में कैराना की एक पोक्सो अदालत ने पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई.

पोक्सो अदालत की न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और बाल यौन संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: पत्नी, बच्चों की हत्या करने और खुद की मौत का झांसा देने वाला गिरफ्तार

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 30 अप्रैल, 2020 को शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.

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