Uttar Pradesh: बलिया में दहेज के लिए हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीया विवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी पति एवं सास को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

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बलिया (उप्र), 21 मई : उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीया विवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी पति एवं सास को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी पति श्याम बहादुर राजभर और सास चिन्ता देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने मंगलवार को बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर गांव में गत 27 अक्टूबर 2019 को ममता राजभर (25) की हत्या कर दी गयी थी. यह भी पढ़े : चेन्नई की आवासीय इमारत से बचाई गई बच्ची की मां ने की आत्महत्या

उन्होंने बताया कि मृतका के भाई मनोज कुमार की शिकायत पर श्याम बहादुर राजभर और सास चिन्ता देवी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (बी) और 498 (ए) तथा दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा चार में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया.अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया.

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