UP: अदालत ने नौ दिन में सुनाया फैसला, लड़के का यौन शोषण करने वाले को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज़ मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने सात साल के लड़के का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 जून : उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज़ मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने सात साल के लड़के का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. मामले में पहली सुनवाई के नौ दिनों के भीतर बुधवार को यह फैसला सुनाया गया.

न्यायाधीश मुमताज अली ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा पांच और छह के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद वासिल (21) पर 45 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इसमें से पीड़ित को आधी राशि दी जाएगी.

सरकारी वकील पुष्पेंद्र मलिक के मुताबिक, दोषी ने टॉफी देने के बहाने लड़के को बहला-फुसलाकर एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसका यौन शोषण किया. यह भी पढ़ें : Amarnath Yatra 2022: दो साल बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना

मलिक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने लड़के को अपनी आपबीती किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

यह घटना एक अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई थी. पुलिस ने अदालत में एक जून 2022 को आरोप-पत्र दायर किया था. अदालत ने 21 जून से मामले की सुनवाई शुरू की और बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

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