नयी दिल्ली, 19 जुलाई अफगानिस्तान से अटारी सीमा के रास्ते पंजाब में तस्करी कर लाई गई 102 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में एक कथित मुख्य आरोपी की दो संपत्ति कुर्क की गई हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
संघीय एजेंसी ने बताया कि नयी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में ओखला विहार के निवासी रजी हैदर जैदी (41) की अचल संपत्तियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।
एनआईए ने कहा है कि इस संपत्ति में ओखला विहार में आरोपी की पत्नी के नाम पर 24.50 लाख रुपये में खरीदी गई दो मंजिला आवासीय इमारत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 121.35 वर्ग मीटर का एक आवासीय भूखंड शामिल है, जिसे जैदी ने चार लाख रुपये में खरीदा था।
एजेंसी ने कहा कि दोनों संपत्ति आरोपी ने हेरोइन की बिक्री से प्राप्त आय से हासिल की थीं।
जैदी को पिछले साल 24 अगस्त को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उसके और तीन अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16 दिसंबर, 2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग ने पिछले साल 24 और 26 अप्रैल को 102 किलोग्राम नशीली दवाओं की खेप को जब्त किया था। मुलेठी के बक्सों में छिपा कर रखे गए नशीले पदार्थ की यह खेप 22 अप्रैल को अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट पर पहुंची थी।
एनआईए के अनुसार, जांच से पता चला कि नशीले पदार्थ की खेप जैदी लेने वाला था।
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