Maharashtra: पालघर के नालासोपारा में दो व्यक्तियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया, पीड़िता के माता-पिता समेत 16 पर मुकदमा दर्ज
महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो व्यक्तियों ने 17 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर उससे कथित तौर पर अलग-अलग बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गयी और उसने दो बच्चों को जन्म दिया है.
पालघर (महाराष्ट्र), 30 अप्रैल : महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो व्यक्तियों ने 17 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर उससे कथित तौर पर अलग-अलग बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गयी और उसने दो बच्चों को जन्म दिया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कथित तौर पर दुष्कर्म करने वाले दो लोगों, पीड़िता के माता-पिता और दो चिकित्सकों समेत 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में रविवार को एक मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने ज्यादा जानकारी दिए बगैर बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. आचोले पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि नालासोपारा इलाके में रहने वाली लड़की के अनुसार, दो लोग 2021 से उसे शादी करने का झांसा दे रहे थे और उन्होंने उससे कथित तौर पर बार-बार दुष्कर्म किया.
उन्होंने बताया कि लड़की गर्भवती हो गयी और उसने दो बच्चों को जन्म दिया. बाद में दोनों आरोपियों ने उसे तथा उसके बच्चों को छोड़ दिया. अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी गर्भवती होने पर उसे अमरावती लेकर गया, उसकी पहचान छिपायी और वहां एक अस्पताल में उसका प्रसव कराया. उसके बाद वह उसे तथा उसके बच्चे को छोड़कर चला गया. उन्होंने बताया कि लड़की के माता-पिता और एक रिश्तेदार समेत आठ आरोपियों ने कथित बलात्कारियों में से एक से, एक परिचित के माध्यम से चार लाख रुपये लिए और पीड़िता के बच्चे को एक व्यक्ति को बेच दिया. इस मामले में अस्पतालों की दो महिला चिकित्सकों को भी आरोपी बनाया गया है जहां पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया था. एक वकील को भी आरोपी बनाया गया है जिसकी भूमिका प्राथमिकी में स्पष्ट नहीं है. यह भी पढ़ें : Drugs Factory Case: ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स फैक्ट्री मामले में फरार दो महिलाओं की तलाश हुई तेज
उन्होंने बताया कि 16 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 376 (दुष्कर्म), 376(2)(एन) (गंभीर यौन हमला), 317 (माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को परित्यक्त करना), 372 (वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिग को बेचना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.