जरुरी जानकारी | पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए दो वैकल्पिक भुगतान उपायों को मंजूरी
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नयी दिल्ली, 14 जनवरी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें योजना के तहत छत पर सौर संयंत्र की स्थापना के लिए दो और भुगतान उपायों को मंजूरी दी गई है।
इस कदम से भुगतान सुरक्षा के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) और वितरण कंपनी आधारित एकत्रीकरण मॉडल के माध्यम से भुगतान के मामले में परिवारों को सब्सिडी सुनिश्चित होगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत आरईएससीओ मॉडल/ वितरण कंपनी आधारित एकत्रीकरण मॉडल के लिए ‘भुगतान सुरक्षा तंत्र’ घटक और ‘केंद्रीय वित्तीय सहायता’ घटक को लागू करने के लिए योजना दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।
इस योजना के तहत, आवासीय क्षेत्रों में आरईएससीओ-आधारित ग्रिड से जुड़ी छतों पर लगने वाले सौर मॉडल में निवेश को जोखिम से मुक्त करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसे मंत्रालय की मंजूरी के बाद अन्य अनुदानों, कोषों और स्रोतों के माध्यम से पूरक किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए दो वैकल्पिक मॉडल दिए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत तीसरे पक्ष की संस्थाएं छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में निवेश करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत दिए केवल उपभोग की गई बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है।
वहीं यूटिलिटी यानी वितरण कंपनी की अगुवाई वाले एकत्रीकरण मॉडल में वितरण कंपनियां या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं व्यक्तिगत मकानों की छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेंगी।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा किए गए कार्यान्वयन के मौजूदा तरीके के अलावा है। ये वैकल्पिक मॉडल योजना के राष्ट्रीय पोर्टल-आधारित कार्यान्वयन के पूरक होंगे।
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