देश की खबरें | श्रीमती शेट्टी हत्याकांड में तीन लोग दोषी करार, सजा 17 सितंबर को सुनायी जाएगी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मंगलुरु की एक अदालत ने 2019 में श्रीमती शेट्टी नामक 37 वर्षीय एक महिला की 29 टुकड़ों में काट कर की गयी नृशंस हत्या के मामले में तीन आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराया।
मंगलुरु (कर्नाटक), 14 सितंबर मंगलुरु की एक अदालत ने 2019 में श्रीमती शेट्टी नामक 37 वर्षीय एक महिला की 29 टुकड़ों में काट कर की गयी नृशंस हत्या के मामले में तीन आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराया।
श्रीमती शेट्टी का कटा शिर एवं शव के टुकड़े यहां विभिन्न स्थानों से बरामद किये गये थे।
मंगलुरु के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मल्लिकार्जुन स्वामी एच एस ने आज जोनास सैमसन, उसकी पत्नी विक्टोरिया मथाइस और तारिपाडी गुड्डे राजू को अत्तावार में चिट फंड व्यवसाय चलाने वाली श्रीमती शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया। इस हत्याकांड को 11 मई, 2019 को अंजाम दिया गया था।
पुलिस ने जांच में पाया था कि जोनास सैमसन ने श्रीमती शेट्टी के चिट फंड में सदस्यता ली थी लेकिन वह अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा था। श्रीमती शेट्टी ने सैमसन पर राशि चुकाने का दबाव बनाया था जिसके चलते उसने 11 मई, 2019 को अपने घर पैसा मांगने पहुंची श्रीमती शेट्टी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जब शेट्टी सैमसन के घर पहुंचीं तो सैमसन ने उनके शिर पर वार कर दिया जिससे वह बेहोश हो गयीं और फिर उसने पत्नी विक्टोरिया के साथ मिलकर शेट्टी को अपने घर के भीतर खींच लिया और बड़ी नृशंसता के साथ उनके शरीर के 29 टुकड़े कर डाले।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि सैमसन ने श्रीमती शेट्टी के सारे गहने लूट लिये । बाद में सैमसन ने अपनी पत्नी और तीसरे आरोपी तारिपाडी गुड्डे राजू के साथ मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों में श्रीमती शेट्टी के शरीर के 29 टुकड़ों को पालीथीन में भर कर फेंक दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में तीसरे आरोपी राजू को मदद के बदले सैमसन एवं उसकी पत्नी ने चोरी के जेवर में हिस्सा दिया। राजू ने सैमसन दंपति को दो दिनों तक अपने पास आश्रय दिया।
अदालत ने आज तीनों आरोपियों को नृशंस हत्या के इस पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 17 सितंबर को सजा सुनाने का एलान किया।
इन्दु
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