एजेंसी न्यूज

Uttar Pradesh: मैनपुरी के तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को मौत की सजा

मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के दस साल पुराने तिहरे हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

Uttar Pradesh: मैनपुरी के तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को मौत की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

मैनपुरी (उप्र), 29 जनवरी : मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के दस साल पुराने तिहरे हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी अभियोजक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मैनपुरी के अपर सत्र न्‍यायाधीश (फास्‍ट ट्रैक) की अदालत ने शुक्रवार को दोषी मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को मौत की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि इस धनराशि में से दो लाख 70 हजार रुपये मृतक सुखराम की बेटी रचना को दे दिया जाए.

घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2012 में मनीष ने अपने साथियों वीरेंद्र और कमलेश के साथ मिलकर अपने पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा और भाई अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सुखराम के भाई अवध सिंह ने करहल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने तिहरे हत्याकांड में मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. यह भी पढ़ें : UP Assembly Election 2022: सहारनपुर में सपा प्रत्याशी ने भाजपा पर डुप्लीकेट मत बनाने का आरोप लगाया

चौहान ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्‍यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनीष, वीरेंद्र और कमलेश को हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषियों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 29, 2022 02:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).