
मैनपुरी (उप्र), 29 जनवरी : मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के दस साल पुराने तिहरे हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी अभियोजक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मैनपुरी के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) की अदालत ने शुक्रवार को दोषी मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को मौत की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि इस धनराशि में से दो लाख 70 हजार रुपये मृतक सुखराम की बेटी रचना को दे दिया जाए.
घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2012 में मनीष ने अपने साथियों वीरेंद्र और कमलेश के साथ मिलकर अपने पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा और भाई अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सुखराम के भाई अवध सिंह ने करहल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने तिहरे हत्याकांड में मनीष यादव, वीरेंद्र