विदेश की खबरें | ब्रिटेन यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए आवेदन की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. ब्रिटेन के पिछले साल यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद संगठन के देशों के नागरिकों का ब्रिटेन में बसने का स्वत: अधिकार समाप्त हो गया। उसी प्रकार यूरोपीय संघ के 27 देशों में ब्रिटेन के नागरिकों के रहने का अधिकार भी समाप्त हो गया। ब्रिटेन के संगठन से अलग होने के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि ब्रेक्जिट से पहले नागरिकों के पास निवास संबंधी जो अधिकार थे, वे उनके पास रहेंगे।

ब्रिटेन के पिछले साल यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद संगठन के देशों के नागरिकों का ब्रिटेन में बसने का स्वत: अधिकार समाप्त हो गया। उसी प्रकार यूरोपीय संघ के 27 देशों में ब्रिटेन के नागरिकों के रहने का अधिकार भी समाप्त हो गया। ब्रिटेन के संगठन से अलग होने के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि ब्रेक्जिट से पहले नागरिकों के पास निवास संबंधी जो अधिकार थे, वे उनके पास रहेंगे।

इसका अर्थ है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ और कई अन्य यूरोपीय देशों के नागरिकों को अपने रहने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि वे पहले की तरह यहां काम करना या पढ़ाई करना या सामाजिक लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा।

ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि मार्च 2019 में कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 56 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें से कुछ को ही अस्वीकार किया गया है। यह सरकार के पूर्व के अनुमान से कहीं अधिक है कि यूरोपीय संघ के लगभग 30 लाख नागरिक ब्रिटेन में रहते हैं। यूरोपीय संघ के ऐसे निवासियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन आवेदन नहीं किया है।

आव्रजन मंत्री केविन फोस्टर ने बुधवार को कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं - हम समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो समय सीमा बढ़ाना अपने आप में उन लोगों तक पहुंचने का समाधान नहीं है, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है... ’’

सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने जून के अंत तक आवेदन किया है, उन्हें कार्रवाई के लिए 28 दिन का समय देते हुए पत्र भेजे जाएंगे। फोस्टर ने कहा कि अगर बीमारी जैसे "उचित कारण" हों तो लोग समय सीमा के बाद भी आवेदन कर सकेंगे।

यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिवक्ताओं को चिंता है कि कुछ लोगों को अब भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा करीब 4,00,000 आवेदन लंबित हैं।

एपी

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