देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की यचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई करेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई करने पर राजी हो गया, जिसमें उन्होंने इलाज प्रक्रिया के सिलसिले में दुबई जाने की अनुमति मांगी है।

नयी दिल्ली, दो सितंबर उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई करने पर राजी हो गया, जिसमें उन्होंने इलाज प्रक्रिया के सिलसिले में दुबई जाने की अनुमति मांगी है।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को तृणमूल कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी रूजीरा बनर्जी को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि दिल्ली तलब करने के बजाय उनसे कोलकाता स्थित कार्यालय में पूछताछ की जाए।

पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस सांसद और उनकी पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें धन शोधन जांच मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि नेता को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह शायद वापस नहीं आएं।

सिब्बल ने कहा, ‘‘ यहां तात्कालिकता है। वह चिकित्सा प्रक्रिया के लिए दुबई जाना चाहते थे। हमने (कलकत्ता) उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और वहां उन्होंने (जांच एजेंसी) यह कहते हुए विरोध किया कि वह वापस नहीं लौटेंगे।’’

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अदालत को याद दिलाया कि उन्हें कोलकाता में पूछताछ करने की राहत दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम इस मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करेंगे। आप जो कुछ भी दाखिल करना चाहते हैं उसे या तो दाखिल करें या इसे अपने पास तैयार रखें। ”

ईडी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसकी नजर में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ‘संभावित आरोपी’ हैं।

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