देश की खबरें | एनजीटी ने नदी प्रवाह में बाधा बने नमक के गड्ढों व बोरवेल के सर्वेक्षण के लिए समिति गठित की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति गठित की है और उसे सर्वेक्षण करने और उन अतिक्रमणकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जिनके अवैध रूप से नमक के गड्ढे और बोरवेल खोदने से गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नुकसान पहुंचा है।

अहमदाबाद, 12 फरवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति गठित की है और उसे सर्वेक्षण करने और उन अतिक्रमणकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जिनके अवैध रूप से नमक के गड्ढे और बोरवेल खोदने से गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नुकसान पहुंचा है।

एनजीटी की पुणे स्थित पश्चिमी संभाग की पीठ ने 5 फरवरी को जारी अपने आदेश में जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) और केंद्र तथा राज्य सरकारों सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी शामिल हैं। अधिकरण ने जीपीसीबी, कच्छ के जिलाधिकारी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण/बोर्ड के एक-एक सदस्य वाली समिति का गठन किया और उसे संबंधित स्थल का दौरा करने और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कथित रूप से बाधा पैदा करने वाले व्यक्तियों के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया।

इसने समिति को एक महीने की अवधि के भीतर इसकी नोडल एजेंसी जीपीसीबी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अपनी याचिका में आवेदक कन्हैयालाल राजगोर ने अधिकरण से यह अनुरोध किया था कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को अवैध नमक गड्ढों और बोरवेल के माध्यम से ‘कच्छ के महान रण’ (जीआरके) और ‘लिटिल रण ऑफ कच्छ’ (एलआरके) में किये गए सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दें जिनसे लूनी नदी के प्राकृतिक जल का प्रवाह बाधित हो गया है।

आवेदक ने दावा किया कि जीआरके में लगभग 200 फुट गहरे खोदे गए अवैध नमक के गड्ढे और बोरवेल (विशेष रूप से लूनी नदी की तलहटी में) मिट्टी के तटबंधों के कारण नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अधिकरण ने कहा कि ये अवरोधक 15 फुट तक ऊंचे हैं और पानी को एलआरके तक पहुंचने से रोकते हैं, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त वन्य जीवों का अभयारण्य है।

अधिकरण इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs West Indies, 3rd T20I Match Scorecard: इंदौर में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 224 रनों का लक्ष्य, अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Pakistan vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Scorecard: रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने रखा 216 रनों का लक्ष्य, माज़ सादाकत ने खेली 96 रनों की विस्फोटक पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India vs West Indies, 3rd T20I Match Live Score Update: इंदौर में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है सीरीज का तीसरा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? इंदौर में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी 20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट