देश की खबरें | कुख्यात तेल माफिया की आगरा स्थित एक करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मथुरा, 28 जुलाई उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित भारतीय तेल निगम की जालंधर पाइप लाइन में सेंध लगाकर करोड़ों का पेट्रोलियम पदार्थ चुराने के आरोपी तथा कुख्यात तेल माफिया मनोज गोयल की आगरा में स्थित करीब एक करोड़ 20 लाख की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है। मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र की पुलिस एवं तहसील प्रशासन के सहयोग से सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया, ‘प्रदेश में सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत मथुरा में भी गत सप्ताह जमुनापार थाना क्षेत्र के शराब माफिया की सम्पत्ति की कुर्की की गई थी। अब सोमवार को कुख्यात अपराधी एवं पेट्रोलियम पदार्थ माफिया मनोज गोयल की 1.15 करोड़ रुपये कीमत की दुकान और 4.35 लाख रुपए की कार पुलिस ने जब्त कर लिया है।’

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उन्होंने बताया, ‘यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई है। उसके खिलाफ आगरा के थाना हरीपर्वत में वर्ष 2015 में जानलेवा हमला, मारपीट, गाली-गलौज, बलवा, आबकारी अधिनियम सहित तीन मुकदमे तथा मथुरा के हाईवे थाना में पेट्रोलिंग पदार्थ की चोरी, गैंगस्टर एक्ट, रासुका समेत तीन अन्य मुकदमे दर्ज हैं। इनके अतिरिक्त तीन मामले थाना रिफाइनरी में भी दर्ज हैं।

अधिकारी ने बताया कि गोयल के खिलाफ रासुका को छोड़ कर सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह जेल में बंद है।

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उन्होंने बताया, ‘पुलिस उसकी और भी संपत्ति का पता लगा रही है। आगरा के नेहरू नगर, हरीपर्वत थाना क्षेत्र निवासी मनोज गोयल वर्ष 2017 में मथुरा रिफाइनरी की जालंधर पाइप लाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। तब उसने एक मकान के अंदर से होते हुए सौ मीटर से भी अधिक लंबी सुरंग बनाकर कई माह तक करोड़ों के पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी की थी।’

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘यह चोरी अक्तूबर, 2015 से की जा रही थी जबकि इसका खुलासा 16 फरवरी, 2017 को तब लगा था जब पम्पिंग के दौरान आयल प्रेशर कम होने पर पेट्रोलिंग टीम ने लंबे समय तक पाइप लाइन के सहारे-सहारे छानबीन की। उस समय मानीटरिंग के बाद पता चला कि तकरीबन 3,80,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी की गई। उसकी कीमत 2,46,49,300 रुपए थी। इस मामले में मनोज गोयल और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।’

उन्होंने बताया, ‘उस मुकदमे में चार्जशीट के बाद 14 (1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। पुलिस ने उसकी एक दुकान और कार को चिह्नित किया था। थाना हाईवे के प्रभारी निरीक्षक ने अपनी आख्या दी थी, जिसकी संस्तुति जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मीर को 19 जुलाई को भेज दी गई थी। उन्हीं के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है ।’

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