अदालत ने अभिनेता दिलीप से कहा, हत्या की साजिश मामले में जांच पर रोक नहीं लगाएंगे
केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2017 में एक अभिनेत्री के साथ मारपीट करने के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने और धमकाने की साजिश रचने के आरोप में अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा की जा रही तफ्तीश पर रोक नहीं लगाएगा.
कोच्चि, 17 मार्च : केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2017 में एक अभिनेत्री के साथ मारपीट करने के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने और धमकाने की साजिश रचने के आरोप में अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा की जा रही तफ्तीश पर रोक नहीं लगाएगा. अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय से जांच पर तब तक रोक लगाने की अपील की गई थी, जब तक अदालत मामले को रद्द करने या सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली दिलीप की याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं कर लेती. इस पर न्यायमूर्ति के हरिपाल ने कहा, “जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.”
अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बी रमन पिल्लई और अधिवक्ता फिलिप टी वर्गीस और थॉमस टी वर्गीज ने जांच पर रोक लगाने की मांग इस आधार पर की थी कि अदालत ने कहा है कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा इसे उच्च न्यायालय में 11 अप्रैल से 17 मई तक ग्रीष्म अवकाश के बाद लिया जा सकता है. यह भी पढ़ें : विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने की तैयारी, 50 प्रतिशत नए उम्मीदवारों को उतारा
चूंकि, अदालत ने जांच पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, ऐसे में अभिनेता के वकीलों ने सुनवाई की तारीख पहले देने की मांग की और कहा कि मामले को तत्काल निपटाने की जरूरत है. अदालत ने सुनवाई की तारीख पहले देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 28 मार्च को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया.