देश की खबरें | अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, 12 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप ‘गंभीर प्रकृति के’ हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता किराए के मकान की तलाश में थी और आरोपी उसे एक रिहायशी कॉलोनी के एक खाली मकान में ले गया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पिस्तौल दिखाई और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो भी बनाए और उसे वायरल करने की धमकी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन गुप्ता ने आठ अगस्त को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत का विचार है कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके अलावा, वर्तमान मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्राथमिकी दर्ज होने के दो महीने बाद भी आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ है। इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं है। विवेकाधीन राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। इसलिए वर्तमान अर्जी खारिज की जाती है।’’

आरोपी के वकील ने कहा कि आरोप झूठे थे और घटना के दिन आरोपी का तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था।

अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए वकील ने कहा कि आरोपी का पीड़िता से कोई संबंध नहीं था और वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) कमाल अख्तर ने कहा कि आरोपी ‘‘गंभीर आरोपों’’ का सामना कर रहा है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) पहले ही जारी किए जा चुके थे।

एपीपी ने कहा कि अपने बयान में मकान मालिक ने कहा कि आरोपी ने पांच मई को उसके मकान की चाबी ली थी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के अनुसार आरोपी का मोबाइल फोन घटना वाले इलाके में था।

एपीपी ने कहा कि एक गवाह के अनुसार उसने घटना के दिन, एक पुरुष और एक महिला को घर से बाहर आते देखा था और महिला उस समय रो रही थी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के दो महीने बाद भी आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।

एपीपी ने कहा, ‘‘यह जानकर आश्चर्य होता है कि तीन लोगों ने पांच मई, 2022 को उसका अपहरण किया था… लेकिन उसने इस संबंध में सीमापुरी थाने में दो जून, 2022 को एक शिकायत भेजी और वह भी डाक के माध्यम से। इसलिए, आरोपी को इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।’’

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